रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा नेता वर्षा भानुशाली को पांच साल की सजा समेत 5 लाख का जुर्माना

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ठाणे की स्थानीय अदालत ने मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एमबीएमसी) में बीजेपी की नेता और वॉर्ड नंबर 14 (बी) की महिला नगरसेवक वर्षा भानुशाली को रिश्वत लेने के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है।

इसी के साथ वर्षा को 5 लाख रूपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है, अगर वर्षा यह जुर्माना नहीं भर पाती हैं तो उन्हें अतिरिक्त 6 महीने की सजा काटनी पड़ेगी। बुधवार को हुई सुनवाई में ठाणे जिला न्यायलय की माननीय जज पीपी जाधव ने यह सजा सुनाई।

मामला साल 2014 का है। जब एंटी करप्शन विभाग ने जाल बिछा कर वर्षा भानुशाली को ठाणे के मैक्सेस मॉल के करीब स्थित जानकी हेरिटेज इमारत के एक घर से 50 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

एक दुकानदार द्वारा यह शिकायत एंटी करप्शन विभाग को की गयी थी। दुकानदार ने अपने दुकान की ऊंचाई अवैध रूप से बढ़ाई थी, जिसके एवज में वर्षा दुकानदार से 1 लाख 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही थीं। दूकानदार ने रिश्वत की पहली किश्त 50 हजार रूपये वर्षा को देने के लिए जानकी हेरिटेज में बुलाया था।

मामला साल 2014 का है। जब एंटी करप्शन विभाग ने जाल बिछा कर वर्षा भानुशाली को ठाणे के मैक्सेस मॉल के करीब स्थित जानकी हेरिटेज इमारत के एक घर से 50 हजार रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

एक दुकानदार द्वारा यह शिकायत एंटी करप्शन विभाग को की गयी थी। दुकानदार ने अपने दुकान की ऊंचाई अवैध रूप से बढ़ाई थी, जिसके एवज में वर्षा दुकानदार से 1 लाख 60 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही थीं। दूकानदार ने रिश्वत की पहली किश्त 50 हजार रूपये वर्षा को देने के लिए जानकी हेरिटेज में बुलाया था।